Connect with us

Prayagraj News

Supreme Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से तीन महीने में मस्जिद हटाने का ‘सुप्रीम’ आदेश

Published

on



सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद हटाने के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मस्जिद को हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया है. साथ ही याचिकाकर्ता वक्फ मस्जिद उच्च न्यायालय को वैकल्पिक भूमि के लिए राज्य सरकार को एक प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा, ‘हमें हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता।’ तथापि, याचिकाकर्ता वैकल्पिक भूमि की मांग करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत अभ्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है।

पीठ ने मस्जिद को हटाने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा कि जमीन लीजहोल्ड संपत्ति थी जिसे समाप्त कर दिया गया। वे इसे अधिकार के रूप में बनाए रखने का दावा नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत वक्फ मस्जिद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।



Source link

Trending